ग्राम सीधामऊ की ग्राम सभा की भूमि पर 56 व्यक्तियों को विधि विरूद्ध आवंटित भूमि को ग्राम समाज में निहित किया गया।
गीतेश अग्निहोत्री/सुनाद न्यूज
कानपुर देहात 11 जुलाई 2024।तहसील अकबरपुर जनपद के ग्राम सीधामऊ की ग्राम सभा की भूमि पर 56 व्यक्तियों का सन् 1978 विधि विरूद्ध ढंग से आवंटन किया गया था। भूमि आंवटन पंत्रावली न होने के बावजूद भी राजस्व अभिलेखों में गलत ढंग से प्रविष्टि अंकित करा ली गई थी। जिसे बाद मे संक्रमणीय भूमि घोषित करा लिया गया। भूमि को विकय करके अनैतिक लाभ कमाया गया।
40करोड़ की कीमती जमीन का वाद एसडीएम कोर्ट से हुआ निस्तारित
न्यायालय उपजिलाधिकारी अकबरपुर मे वाद योजित किया गया। न्यायालय द्वारा सम्यक जांचोपरान्त राजस्व अभिलेखों में फर्जी रूप से अंकित प्रवष्टियों को निरस्त करते हुए ग्राम सीधामऊ की 28.905हे0 भूमि को ग्राम समाज में निहित किया गया है। जिसकी बाजारू कीमत लगभग 40 करोड़ रूपये है।
भूमि का सीमाकंन व खाली कराये जाने के लिए राजस्व टीम का गठन
उक्त भूमि का सीमाकंन एवं रिक्त कराये जाने हेतु राजस्व टीम का गठन किया गया। भूमि को लैण्ड बैंक में सम्मिलित किया गया है। जिसका उपयोग शासन की विभिन्न योजनाओ हेतु प्रयोग किया जायेगा। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में प्रक्रिया पूरी की गई।