कानपुर,07 जून 2024।जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई दी है। भाई रिजवान को भी सात साल की सजा सुनाई गई है। इरफान पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई।
कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को तीन जून को दोषी करार दिया था। इरफान की विधायकी जाना तय माना जा रहा है।
प्रस्तुति-गौरव त्रिवेदी/सुनाद न्यूज