कानपुर देहात में धारा 144 लागू,नियमों का करें पालन-एडीएम

कानपुर देहात 24 दिसंबर 2023। पर्व,त्योहार को जिले में धारा 144लागू की गई है। जो 23 दिसंबर अपरान्ह से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था शान्ति व्यवस्था जनाएवं को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञा पारित की है कि जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्ति/संस्था/ संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

About sunaadadmin

Check Also

डीएम 21 सितंबर को तहसील रसूलाबाद में सुनेगे शिकायतें

कानपुर देहात 18 सितंबर 2024।शासन के निर्देशों व जिलाधिकारी आलोक सिंह के मार्गदर्शन में अपर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *