सुनाद न्यूज,11दिसंबर 2023।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कि अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।यह अस्थायी व्यवस्था है।केंद्र सरकार का फैसला बरकार रहेगा।
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