लखनऊ,26 मई 2023।राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर(राशन) की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान कर आदेश जारी कर दिए हैं। अब यहां पर साबुन,तेल,मंजन,गुड़,कपड़े,उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, विद्युत का सामान, टार्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन एवं जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, हैंडवॉश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद आदि सामान बिक्री होगा। जैसा चार दशक पहले भी था। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के मुताबिक किया गया है।
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