कानपुर,23 मार्च 2023। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है।गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को फौरन सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये मामला 2019 का है जब राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी।विधायक पूरणेश मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
सुनाद न्यूज टीम