सुनाद न्यूज
16 फरवरी 2023
कानपुर देहात। मड़ौली कांड की जांच के लिए गठित शासन की सूचना जारी कर दी है। शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-4 के पत्र संख्या 362ख/छः-पु-23-21(35)बी/23 दिनांक 15 फरवरी, 2023 के द्वारा ग्राम मंडौली, तहसील मैथा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात की ग्राम समाज की भूमि पर कृष्ण गोपाल दीक्षित पुत्र चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित निवासी ग्राम मंडौली थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने में उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित एवं पुत्री नेहा दीक्षित की झोपड़ी/छप्पर के अन्दर आग लग जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत जांच हेतु डा0 राजशेखर, मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर व आलोक सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन कानपुर की दो सदस्यीय विशेष जांच टीम (एस0आई0टी0) गठित करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
कोई भी दे सकता है सूचना
कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि द्वारा ग्राम पंचायत मंडौली की घटना के सम्बन्ध में किसी भी रूप में साक्ष्य जैसे- लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा अभिलेखीय जो वीडियों, फोटो के रूप में हो सकता है, जांच समिति के सदस्यों को दिनांक 17 से 21 फरवरी, 2023 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक निम्नलिखित पते, दूरभाष एवं ई-मेल पर भेज सकता है अथवा स्वयं आकर अपने बयान दर्ज करा सकता है।
इन अधिकारियों को दे सूचना
आयुक्त कार्यालय, 16/10, स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।
दूरभाष नम्बरः 1) 0512-2304304
2) वरिष्ठ सहायक/नाजिर श्री राजीव सैनी मो0नं0 9454418873
ई-मेल आईडीः acaknp@gmail.com, commissionerkanpur@gmail.com
अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर कार्यालय 16/9 सिविल लाइन, वीआईपी रोड, कानपुर।
दूरभाष नम्बरः 1) 0512-2305918 (कार्यालय),
2) प्रभारी जनशिकायत श्री कृष्णमोहन राय मो0नं0 9415400100
ई-मेल आईडीः igzoneknr-up@nic.in
गजेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कन्नौज, जो सर्किट हाउस, माती, निकट कलेक्ट्रेट, जनपद कानपुर देहात में उपलब्ध रहेंगे।
मो0नं0 9454417626
ई-मेल आईडी- dmknj@nic.in
बयानकर्ता को अपना लिखित बयान शपथ पत्र पर देना होगा और पूरे बयान को पढ़कर सुनाना होगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी, जिसे साक्ष्य स्वरूप संरक्षित किया जायेगा। इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कन्टेंट को भी शपथपत्र के माध्यम से लिखित रूप में देना आवश्यक होगा।