सुनाद न्यूज
28 अक्टूबर 2022
पूनम अग्निहोत्री
लखनऊ। लोक सभा चुनाव 2019 में विवादित भाषण मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सपा नेता व विधायक आजम खान तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में आजम की सदस्यता समाप्त करने की घोषणा कर रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। विधान सभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा।